क्या कभी आपके कोई परिचित व्यक्ति की या आपके रिश्तेदार की या आपकी बाइक कभी चोरी हुई है? तो जवाब होगा हा। क्योंकि ऐसा उसके साथ या आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा।
हमनें मोटरसाइकिल चोरी होने के बहुत किस्से सुने होगे। यह घटना आपके और मेरे साथ भी हो सकती है।
अगर ऐसी घटना होती है तो क्या करना चाहिए इसकी महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बता रहा हूं।
सबसे पहले आपके पास आपकी बाइक का इंश्योरेंस होना चाहिए और उसे समय पर रिन्यू भी करवाना है। इन डॉक्यूमेंट को आपको संभाल कर रखना है।
जब भी आपकी बाइक चोरी हो जाए तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाना है। वहां पर आपको अपनी बाइक चोरी की फरियाद दर्ज करवानी है। जो बाद में FIR में कन्वर्ट हो जाएगी।
फिर आपको RTO ऑफिस जाना है। वहां पर आपको बाइक चोरी की माहिती लिखित में देनी है।
अगले स्टेप में आपको बाइक चोरी की इंफॉर्मेशन आपकी बाइक इंश्योरेंस कंपनी को देनी है। वह आपके लिए एक क्लेम इंस्पेक्टर असाइन करेगा।
अगर आपकी बाइक नहीं मिलती है तो 1 महीने के बाद पुलिस आपको एक No Trace Report देगी और साथ में FIR की कॉपी भी देगी।
इन दोनों के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी, बाइक की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ से ट्रांसफर पेपर और क्लेम सेटेलमेंट का फॉर्म जिसमें आपकी सिग्नेचर होगी - यह सब दस्तावेज़ इंश्योरेंस कंपनी को देना है।
इसके साथ आपकी कार या बाइक की दोनों चाबियां आप से मांगी जाएगी। वह भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी है। अगर एक चाबी गुम हो चुकी है तो उस बेसिस पर आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है।
अगर आप नकली चाबी देते हो तो क्या होगा? अधिक जानकारी के लिए यहाँ